ताजमहल के 500 मीटर दायरे में सिर्फ चलेंगी गोल्फ गाड़ियां : हाईकोर्ट

 प्रयागराज 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा में ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में गोल्फ गाड़ियों का संचालन नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम आगरा से कहा है कि इस क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को संचालन की अनुमति दी जाए, जो पंजीकृत हैं। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रमोद शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि ताजमहल के आसपास 500 मीटर की परिधि में गैर पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों की भरमार हो गई है। इनके अनियमित संचालन से क्षेत्र में न सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि ट्रैफिक की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। आगरा विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में डीएम आगरा को कई बार पत्र लिखा लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने इस मामले में 22 फरवरी तक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस दौरान डीएम यह सुनिश्चत करें कि क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का संचालन हो, जिन्हें अनुमति प्राप्त है।

Source : Agency

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